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किसान दूसरे खेत से ले सकता है रास्ता और पाइपलाइन, बदले में जमीन का प्रावधान

किसान दूसरे खेत से ले सकता है रास्ता और पाइपलाइन, बदले में जमीन का प्रावधान

 

पहले के टाइम में गांव में बताया था कि लोगों को अपने खेतों में जाने के लिए रास्ता नहीं मिलता था | तो उनको बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता था और कुछ किसानों के साथ में यह भी होता था | कि उनको अपने खेत में पानी ले जाने के लिए किसी दूसरे खेत से पाइप लाइन ले जानी पड़ती थी लेकिन आपस में एक दूसरे खेत वालों से नहीं बनने की वजह से वह पाइपलाइन नहीं ले जा पाते थे,

इस वजह से वह समय पर अपने खेतों में फसल में पानी नहीं दे पाते थे | इस वजह से बहुत से किसान अपने खेतों को खाली छोड़ देते थे इस समस्या को देखते हुए गवर्नमेंट ने नियम लागू किया है |

 

क्या है गवर्नमेंट के नए नियम

गांवों में किसानों को खेत के लिए दूसरे लोगों के खेतों से होकर जाना पड़ता है। वहीं पाइपलाइन भी नहीं डाल सकते। राजस्थान टेनेंसी एक्ट 1955 की धारा 251 क की उपधारा में प्रावधान किया जा रहा है कि अब किसान दूसरे किसान के खेत से पाइपलाइन डालकर ले जा सकेगा। साथ ही अपने खेत में जाने के लिए 30 फीट का रास्ता ले |

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